RBI ने ARC को एक दूसरे की वित्तीय संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति दी
आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए उसने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को दूसरी एआरसी की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने की मंजूरी देने का फैसला किया है।
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरफेसी अधिनियम में किए गए बदलावों के मद्देनजर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को एक दूसरे की वित्तीय संपत्ति का अधिग्रहण करने की शुक्रवार को अनुमति दी।
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हालांकि, यह मंजूरी कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से एआरसी बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।
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आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए उसने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को दूसरी एआरसी की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। हालांकि, एक एआरसी से दूसरी एआरसी को परिसंपत्ति का हस्तांतरण कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा।
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