महंगा हो गया पेट्रोल-डीजल, केंद्र सरकार ने बढ़ाया उत्पाद शुल्क, अब करना होगा इतना भुगतान

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इस संबंध में राजस्व विभाग की अधिसूचना के हवाले से एएनआई ने बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। ये एक्साइज ड्यूटी दो रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। तेल कंपनियां अब ग्राहकों से अधिक कीमत वसूल सकती है। जल्द ही पेट्रोल और डीजल महंगे दाम पर बिकना शुरू हो जाएगा।

इस संबंध में राजस्व विभाग की अधिसूचना के हवाले से एएनआई ने बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

उद्योग सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि हालांकि उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है, लेकिन वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के कारण खुदरा कीमतों में वृद्धि की संभावना नहीं है। आदेश में कहा गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के दायरे में केन्द्र सरकार द्वारा जनहित में शुल्क में वृद्धि की गई है।

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