चिकित्सा और वाहन बीमाओं के नवीकरण की समयसीमा 15 मई तक बढ़ायी गयी: वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने दो अलग अधिसूचनाओं में कहा कि वैसे बीमाधारक जिनका थर्ड पार्टी वाहन बीमा अथवा चिकित्सा बीमा 25 मार्च से 3 मई के बीच में समाप्त हो रहा है और वे अभी बीमा के नवीकरण का भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं हैं, वे अब 15 मई तक भुगतान कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने दो अलग अधिसूचनाओं में कहा कि वैसे बीमाधारक जिनका थर्ड पार्टी वाहन बीमा अथवा चिकित्सा बीमा 25 मार्च से 3 मई के बीच में समाप्त हो रहा है और वे अभी बीमा के नवीकरण का भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं हैं, वे अब 15 मई तक भुगतान कर सकते हैं। अधिसूचनाओं में बीमा धारकों को यह भी आश्वस्त किया गया कि यदि नवीकरण कराये जाने से पहले इस अवधि में वे उचित दावा करते हैं तो उन्हें बीमा पॉलिसी के सारे लाभ प्राप्त होंगे।With a view to mitigate hardship to policyholders whose Health and Motor (Third Party) insurance policies are due for renewal during #COVID19 lockdown, Central Govt issued Notifications allowing such policyholders to make premium payments till May 15th. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ACkOXEjJp0
— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 16, 2020
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उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लॉकडाउन (बंद) लागू है। पहले यह बंद 21 दिनों के लिये था और 14 अप्रैल को इसकी समयसीमा समाप्त हो रहा थी। हालांकि बाद में इसे तीन मई तक के लिये बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने से पहले बीमा पॉलिसी के नवीकरण की समयसीमा बढ़ाकर 21 अप्रैल तक की गयी थी। हालांकि लॉकडाउन के बढ़ाये जाने से नवीकरण की समयसीमा को और आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ गयी।
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