भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी सजा के प्रावधान वाला कानून बनेगा

[email protected] । Mar 21 2017 4:49PM

राम विलास पासवान ने आज कहा कि सरकार एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लाएगी और इसमें भ्रामक विज्ञापन देने वालों को कड़ी सजा दिये जाने का प्रावधान होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि सरकार एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लाएगी और इसमें भ्रामक विज्ञापन देने वालों को कड़ी सजा दिये जाने का प्रावधान होगा। मीडिया में बड़ी संख्या में झूठे और भ्रामक विज्ञापन आने की बात स्वीकार करते हुए पासवान ने लोकसभा में कहा कि कंपनियों द्वारा भ्रामक दावे और विज्ञापन जारी करने के वाकयों से निपटने के लिए अनेक कानून हैं।

उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एक नये उपभोक्ता संरक्षण कानून पर काम हो रहा है और इस बारे में एक विधेयक कैबिनेट में रख दिया गया है। इसमें भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान होंगे। पासवान ने कहा कि संसद की स्थाई समिति ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 में विभिन्न संशोधनों का सुझाव दिया था और सरकार उन्हें नये विधेयक में शामिल करेगी। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि सोने की हालमार्किंग को अनिवार्य किया जाएगा जहां ग्राम में वजन और कंपनी का नाम छापना होगा। मंत्री ने कहा कि निर्माताओं और सेलिब्रिटियों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की स्थिति में सरकार ऐसी प्रणाली लाएगी कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जा सके।

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