अगर SBI में है आपका खाता तो जल्द करा लें यह काम वरना नहीं कर पाएंगे वित्तीय लेनदेन

SBI
अंकित सिंह । Aug 10 2021 5:51PM

जो लोग अपना पैन आधार से लिंक नहीं करवाएंगे उन्हें बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार की ओर से पैन और आधार नंबर को लिंक कराने की समय सीमा पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी हैं।

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है तो आपके लिए यह खबर बेहद ही जरूरी है। देश की सबसे अग्रणी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। बैंक ने अपने ग्राहकों से पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लेने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं कराया गया तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। दरअसल, बैंक ने अपने ग्राहकों से 30 सितंबर 2021 तक अपना पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं कराया गया तो ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

जो लोग अपना पैन आधार से लिंक नहीं करवाएंगे उन्हें बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार की ओर से पैन और आधार नंबर को लिंक कराने की समय सीमा पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि दिए गए डेडलाइन तक अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन असक्रिय हो जाएगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपना वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। वित्तीय ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए पैन और आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी है।

एसबीआई का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 55 प्रतिशत बढ़कर 6,504 करोड़ रुपये

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बुधवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,504 करोड़ रुपये रहा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बताया कि इस दौरान खराब ऋणों में गिरावट से उससे मदद मिली। बैंक ने 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 4,189.34 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक बैंक की कुल एकल आय 2021-22 की पहली तिमाही में बढ़कर 77,347.17 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 74,457.86 करोड़ रुपये थी। एसबीआई का एनपीए जून के अंत में घटकर 5.32 प्रतिशत रह गया, जो पिछले साल जून के अंत में 5.44 प्रतिशत था।

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