PAN और आधार कार्ड धारक ध्यान दें, नहीं तो अमान्य हो जाएगा आपको पैन कार्ड, जल्दी करें ये काम

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या फिर बड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हुए पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा नौकरी में या आर्थिक क्षेत्र से जुड़े कामों के लिए भी पैन कार्ड आवशयकता पड़ती है। वहीं दूसरे दस्तावेज़ की जरूर बताएं तो आधार कार्ड हमारी पहचान दर्शाने का काम करते है।

नयी दिल्ली। अपनी लाइफ स्टाइल को भली- भांति जीने के लिए हमारे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज बेहद जरूरी माने जाते हैं। बिना दस्तावेजों के हमारा कोई प्रमाण नहीं होता। जरूरी डॉक्युमेंट्स में आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के दौर में सबसे आवशयक दस्तावेज़ हैं। कई जरूरी सुविधाओं का लाभ उठाने, यहां तक की अपनी पहचान बताने के लिए आज सबसे पहले आधार कार्ड को ही मांगा जाता है।

ये दस्तावेज़ हैं सबसे ज़रूरी

दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या फिर बड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा नौकरी में या आर्थिक क्षेत्र से जुड़े कामों के लिए भी पैन कार्ड आवशयकता पड़ती है। वहीं दूसरी ओर आधार कार्ड हमारी पहचान दर्शाने का काम करता है। कई सारी सरकारी और गैर- सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी इसकी काफी जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, आज आधार कार्ड को देशभर में दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हा।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी

इन दिनों कई लोग आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा रहे हैं। यदि आपने अपने दोनों दस्तावेज़ों को लिंक नहीं कराया है तो ये आपके लिए ज़रूरी है।

इनकम टैक्स विभाग ने दी अंतिम तारीख़

इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड धारकों को उसे उनके आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 निश्चित कर दी है। इस बीच यदि आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपको जुर्माने का भुगतान कर पड़ सकता है। इसके अलावा आपका पैन कार्ड इनएक्टिव भी हो जाएगा।

निश्चित समय के अंदर लिंक न कराने पर जुर्माना

आपको बता दें सरकार द्वारा दी गई तय डेडलाइन पर यदि आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराते तो आपके ऊपर अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए जल्दी ही अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लें। जो लोग ये डेडलाइन समय के भीतर नहीं करते हैं तो उनका कार्ड इनवैलिड हो सकता है।

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