सरकार ने EU के लिये रियायती दर पर 10,000 टन चीनी निर्यात कोटा अधिसूचित किया
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jul 22 2020 9:12AM
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, ‘‘10,000 टन चीनी (कच्ची और/या सफेद चीनी) यूरोपीय संघ को सीएक्सएल कोटा के तहत एक अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक निर्यात किया जाएगा।
नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को विशिष्ट प्रावधान के तहत यूरोपीय संघ के लिये रियायती दर पर 10,000 टन कच्ची चीनी का निर्यात कोटा तय किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, ‘‘10,000 टन चीनी (कच्ची और/या सफेद चीनी) यूरोपीय संघ को सीएक्सएल कोटा के तहत एक अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक निर्यात किया जाएगा। इसे अधिसूचित कर दिया गया है।
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’’ यूरोपीय संघ नियमन प्रावधान के तहत रियायती चीनी का निर्यात उचित प्राधिकरण द्वारा जारी उत्पत्ति प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगा। सीएक्सएल प्रावधान के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिये व्यापारी चीनी कम या शून्य सीमा सीमा पर निर्यात कर सकते हैं। उत्पत्ति प्रमाणपत्र अतिरिक्त डीजीएफटी जारी करेंगे। महानिदेशालय हर साल चीनी की मात्रा को अधिसूचित करता है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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