एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं का जुर्माना होगा माफ : खट्टर
हरियाणा में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बिजली बकायेदारों का जुर्माना माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को यह घोषणा की।
चंडीगढ़। हरियाणा में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बिजली बकायेदारों का जुर्माना माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को यह घोषणा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बिजली बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि ऐसे सभी परिवारों की पूरी जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी, जिन्हें बिजली बकायेदार घोषित कर दिया गया है या जिनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं।”
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खट्टर ने कहा कि बकाया राशि कितनी भी हो, लेकिन ऐसे ग्राहकों को एक वर्ष के औसत बिजली बिल से ज्यादा नहीं चुकाना होगा, भले ही उनका बिल 10 साल से बकाया हो। खट्टर ने यहां बिजली विभाग के साथ बैठक करते हुए कहा, “ऐसे परिवारों को प्रति माह औसतन 150 यूनिट की खपत के लिए अधिकतम 3,600 रुपये ही देने होंगे। बिजली कनेक्शन दोबारा शुरू कराने के लिए उपभोक्ताओं को 3,600 रुपये में से 25 फीसदी का भुगतान करना होगा।”
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बैठक में बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भी मौजूद थे। खट्टर ने कहा कि पानी और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया, “इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए अनियमित कॉलोनियों में भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों को कनेक्शन के लिए केवल आवेदन करना होगा, उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और लगभग एक महीने में उन्हें बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।
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