देश लौटने से नीरव मोदी का इनकार, कहा- मामले का हो रहा राजनीतिकरण
हीरा कारोबारी नीरव मोदी के वकील ने धन शोधन मामलों के लिये विशेष अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब दाखिल किया।
मुंबई। पीएनबी घोटाला के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने शनिवार को यहां की एक अदालत से कहा कि वह सुरक्षा चिंताओं और उसके मामले के राजनीतिकरण की वजह से वह भारत नहीं लौट सकता। मोदी के वकील ने धन शोधन मामलों के लिये विशेष अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब दाखिल किया। ईडी ने अपनी याचिका में हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई है।
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जवाब में कहा गया है कि मोदी को उसके खिलाफ हिंसक धमकी के मद्देनजर अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। सभी दलों के नेताओं द्वारा दिया गया बयान दर्शाता है कि उन्होंने उसके दोष के मुद्दे पर पहले से फैसला कर लिया है’’ और उनके मामले का राजनीतिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी ने जवाब में कहा कि जहां वह अपने खिलाफ मामला दर्ज किये जाने से काफी पहले देश छोड़कर चले गए थे, वहीं ईडी ने खोखले दावों के जरिये अपराधों के लिये उन्हें फंसाने का प्रयास किया।
Nirav Modi in reply to special PMLA court on ED's application to declare him fugitive offender under new Fugitive Economic Offenders Act: I've done nothing wrong.PNB scam was a civil transaction,blown out of proportion&can't come back to country due to security reasons.(file pic) pic.twitter.com/LScxyh6YSO
— ANI (@ANI) January 5, 2019
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भगोड़ा हीरा कारोबारी ने ईडी के सम्मन का उचित जवाब देने का भी दावा किया। ईडी के अनुसार मोदी तीन बार उसके सम्मन का जवाब देने में विफल रहे। उसके बाद उसने एफईओए के तहत याचिका दायर की। मोदी ने कहा कि ईडी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि वह इसलिये यात्रा नहीं कर सके क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने विदेश में कर्ज लेने के लिये धोखे से गारंटी पत्र (एलओयू) हासिल करके पंजाब नेशनल बैंक को 14000 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
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