मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को मंजूरी दी, NPS को आकर्षक बनाया

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है।

नयी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना, एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है। 

मंत्रिमंडल के फैसलों की घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस खाताधारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सुनिश्चित पेंशन देगी। 

पिछले साल, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किसी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस अपनाने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में भी कर्मचारी संगठनों ने इसकी मांग उठाई है। कैबिनेट सचिव मनोनीत टी वी सोमनाथन ने कहा कि नई योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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