अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक 28 फरवरी तक बढ़ी, सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस
डीजीसीए ने निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी है।नियामक के अनुसार यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई के संचालन और विशेष रूप से डीजीसीए द्वारा मंजूर की गई उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा एयर बबल व्यवस्था के तहत संचालित हो रही उड़ानें भी प्रभावित नहीं होंगी।
नयी दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने देश में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर जारी रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें 23 मार्च, 2020 से निलंबित हैं। हालांकि, एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 40 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानों का संचालन हो रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘प्राधिकरण ने भारत से या भारत के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।’’
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नियामक के अनुसार यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई के संचालन और विशेष रूप से डीजीसीए द्वारा मंजूर की गई उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा एयर बबल व्यवस्था के तहत संचालित हो रही उड़ानें भी प्रभावित नहीं होंगी। डीजीसीए ने इससे पहले पिछले वर्ष 26 नवंबर को भारत में 15 दिसंबर, 2021 से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। इसके एक ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए से ओमीक्रोन वायरस के कारण बढ़ती चिंताओं के बीच अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा था। इसके बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया था।
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