अमेजन ने SEBI को लिखा पत्र, फ्यूचर-रिलायंस सौदे की समीक्षा को निलंबित करने का किया आग्रह
अमेजन ने सेबी को फ्यूचर-आरआईएल सौदे की समीक्षा को निलंबित करने का आग्रह किया है।सूत्रों के अनुसार, अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष भी न्यायालय के एकल सदस्यीय पीठ के फैसले के खिलाफ 21 दिसंबर को अपील दायर की है।
नयी दिल्ली। ई-वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने एक बार फिर से बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखा है, जिसमें नियामक से सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन को देखते हुये उससे 24,713 करोड़ रुपये के फ्यूचर-रिलायंस इंडस्ट्रीज सौदे की समीक्षा को निलंबित करने का आग्रह किया गया है। सूत्रों के अनुसार, अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष भी न्यायालय के एकल सदस्यीय पीठ के फैसले के खिलाफ 21 दिसंबर को अपील दायर की है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने 21 दिसंबर को दिये अपने फैसले में अमेजन द्वारा निययामकीय प्राधिकरण को लिखे जाने से रोकने के फ्यूचर समूह की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही नियामकों को सौदे पर निर्णय लेने के मामले में काम जारी रखने पर भी सहमति जता दी थी। अमेजन नियामकीय प्राधिकरणों को सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (एसआईएसी) के मध्यस्थता निर्णय के बारे में जानकारी दे रहा था। इस दौरान अदालत ने कई तरह की टिप्पणियां भी कीं। जिसमें उसने कहा कि अमेजन द्वारा भारतीय कंपनी की गैर-सूचीबद्ध इकाई के साथ कई तरह के समझौतों के जरिये फ्यूचर रिटेल पर नियंत्रण करने का प्रयास फेमा के एफडीआई नियमों का उल्लंघन होगा।
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बहरहाल, अमेजन और फ्यूचर समूह को इस मामले में भेजे गये ई-मेल का कोई जवाब नहीं आया। अमेजन ने 5 जनवरी को भेजे पत्र में सेबी को एसआईएसी में मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुये मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बारे में सूचित किया। इस स्थिति को देखते हुये अमेजन ने सेबी से उसके द्वारा की जा रही सौदे की समीक्षा को निलंबित करने और मामले में अनापत्ति नहीं देने का आग्रह किया है। पत्र को पीटीआई- ने देखा है। इसमें बाजार नियामक से भारतीय शेयर बाजारों को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को किसी तरह की अनापत्ति अथवा मंजूरी नहीं दें।
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