समुद्री तूफान में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को जहाज कंपनी एफकॉन देगी मुआवजा
एफकॉन जहाज हादसे में मारे गए मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 35 से 75 लाख रुपये तक का मुआवजा देगी।एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम उन प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देंगे, जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवायी।
मुंबई। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को कहा कि वह हाल के तूफान में मुंबई के समुद्र में उसके एक बजरे के डूबने के कारण मृत कर्मचारियों के परिजनों को 35 से 75 लाख रुपये का मुआवजा देगी। इस सप्ताह आये चक्रवात में कंपनी का जहाज अरब सागर में डूब गया। इसमें कम-से-कम 51 लोगों की मौत हो गयी।
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कंपनी का पी-305 जहाज सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नुचेरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के बाम्बे हाई में तेल कुओं के समीप चक्रवात तौकते की चपेट में आकर अरब सागर में डूब गया। इस पर 261 लोग सवार थे। इसमें 51 की मौत हो गयी जबकि 24 अभी लापता हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम उन प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देंगे, जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवायी। अनुग्रह राशि और बीमा क्षतिपूर्ति के रूप में यह मुआवजा 10 साल तक के वेतन के बराबर होगा। यह राशि न्यूनतम 35 लाख और अधिकतम 75 लाख रुपये तक होगी।’’ कंपनी के अनुसार भुगतान के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।
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