शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मामला, आरोपी 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मामले में ताजा अपडेट में, मुंबई कोर्ट ने आरोपी वकील की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। मुंबई कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी वकील को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मामले में ताजा अपडेट में, मुंबई कोर्ट ने आरोपी वकील की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। मुंबई कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी वकील को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि आरोपी को 12 नवंबर को शाहरुख खान को धमकी भेजने के आरोप में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिरासत में लिया गया था।
हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया कि मुंबई पुलिस की टीम मंगलवार को सुबह रायपुर पहुंची। शाहरुख खान को वकील के फोन के जरिए धमकी दी गई, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह चोरी हो गया है। हालांकि, वर्तमान में ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनसे मुंबई पुलिस असंतुष्ट है और उचित जवाब पाने में असमर्थ है। फैजान खान को मुंबई बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने पेश होने से मना कर दिया। आखिरकार अपराधी को रायपुर में हिरासत में लिया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद, फैजान को मुंबई पुलिस द्वारा मुंबई लाया जा सकता है।
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यह सब कैसे शुरू हुआ?
रायपुर के एक व्यक्ति से शाहरुख को धमकी भरे कॉल आने के बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के लिए रायपुर भेजा। पता चला कि जिस नंबर से बॉलीवुड सेलिब्रिटी को धमकी भरा कॉल आया था, वह रायपुर के फैजान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे पुलिस पहले भी पूछताछ कर चुकी है। 5 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभिनेता शाहरुख खान को धमकी भरे कॉल आए और 50 लाख रुपए मांगे गए। धमकी भेजने वाले व्यक्ति ने पुलिस को अपना बयान दिया। रायपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील फैजान के मुताबिक, फोन छीने जाने के बाद उन्होंने रायपुर में केस दर्ज कराया।
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शाहरुख खान के लिए यह पहली बार नहीं है शाहरुख खान को यह पहली बार नहीं है कि उन्हें धमकी भरा कॉल आया हो। पिछले साल अक्टूबर में भी पठान और जवान फिल्मों की सफलता के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। अभिनेता ने इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें वाई+ सुरक्षा दी गई थी।
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