कंगना ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा- इतिहास करेगा आपकी चुप्पी और बेरुखी पर फैसला
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को रनौत से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि शिवसेना शासित बीएमसी ने बांद्रा में रनौत के बंगले के कुछ हिस्से को बदले की भावना से ढहाया और इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी भूमिका थी।
रनौत ने एक अन्य ट्वीट किया, ‘‘जब आपकी अपनी सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून-व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, तब ऐसे में आपकी चुप्पी एवं बेरुखी के लिए इतिहास आपके बारे में फैसला करेगा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप हस्तक्षेप करेंगी।’’ रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी, जिसके बाद उनके और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। उल्लेखनीय है मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) अधिकारियों द्वारा रनौत के कार्यालय के कुछ हिस्सों को गिराये जाने के एक दिन बाद, अभिनेत्री ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी आवाज दूर तक जाएगी। कंगना ने शिवसेना के नेतृत्व वाले बीएमसी की ‘गुंडों’ से तुलना करते हुए कई ट्वीट् पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को एक ‘‘मिलावटी सरकार’’ कहा था।Dear respected honourable @INCIndia president Sonia Gandhi ji being a woman arn’t you anguished by the treatment I am given by your government in Maharashtra? Can you not request your Government to uphold the principles of the Constitution given to us by Dr. Ambedkar?
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 11, 2020
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बाद में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को रनौत से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि शिवसेना शासित बीएमसी ने बांद्रा में रनौत के बंगले के कुछ हिस्से को बदले की भावना से ढहाया और इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी भूमिका थी। अभिनेत्री (33) बुधवार को अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से मुम्बई लौटी थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना से टकराव के कारण महाराष्ट्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है। शिवसेना नीत बीएमसी ने बुधवार को अभिनेत्री के बांद्रा स्थित बंगले में किए गए कुछ अवैध निर्माण कार्य को तोड़ दिया था। हालांकि बंबई उच्च न्यायालय ने बाद में प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
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