Arvind Kejriwal Arrest: सीएम कानून से ऊपर नहीं, ED ने केजरीवाल के आरोपों का क्या दिया जवाब? जानिए अदालत में क्या-क्या हुआ
अदालत कक्ष अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों, आप समर्थकों और केजरीवाल के परिवार से खचाखच भरा नजर आया। ईडी इससे पहले दीपक चागेला का बयान दर्ज कर चुकी है। ईडी ने कहा कि सीएम कानून से ऊपर नहीं।
शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत की मियाज आज खत्म हो रही है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री के बयान दर्ज किए गए हैं और वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। अदालत कक्ष अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों, आप समर्थकों और केजरीवाल के परिवार से खचाखच भरा नजर आया। ईडी इससे पहले दीपक चागेला का बयान दर्ज कर चुकी है। ईडी ने कहा कि सीएम कानून से ऊपर नहीं।
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तुरंत राहत से इनकार
एक दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मौजूदा सीएम को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया था और तत्काल रिहाई की मांग करने वाले उनके अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया।
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मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था
केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने के आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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