West Bengal: सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की कोर्ट ने दी इजाजत, 'भड़काऊ' भाषण नहीं देने का निर्देश
पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा दूसरी बार संदेशखाली जाने से रोके जाने के बाद भाजपा नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सुरक्षाकर्मियों के साथ इलाके का दौरा कर सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत संदेशखाली में लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों पर भी रोक लगा दी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दी, जहां एक स्थानीय टीएमसी नेता और उनके समर्थकों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। अदालत ने भाजपा नेता को अपनी यात्रा के दौरान कोई भी ''भड़काऊ भाषण'' नहीं देने का आदेश दिया। सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली में रहने के दौरान किसी भी "गैरकानूनी गतिविधियों" में शामिल नहीं होने के लिए भी कहा गया था।
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पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा दूसरी बार संदेशखाली जाने से रोके जाने के बाद भाजपा नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सुरक्षाकर्मियों के साथ इलाके का दौरा कर सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत संदेशखाली में लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों पर भी रोक लगा दी। इसने 13 फरवरी को पहले ही आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन राज्य को अशांति के सटीक क्षेत्र के संबंध में ऐसे किसी भी आदेश की घोषणा के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी थी।
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जिला प्रशासन ने अगले दिन, 14 फरवरी से संदेशखाली के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में आवाजाही पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पर हमले के बाद से संदेशखाली राजनीतिक तूफान के केंद्र में है, जब वे टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने जा रहे थे। तभी से शाहजहां फरार है। शाहजहाँ की अनुपस्थिति के दौरान, कई महिलाएँ कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रणालीगत यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोप लेकर सामने आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को चुनकर तृणमूल पार्टी कार्यालय में ले जाया गया, रात-रात भर वहां बंधक बनाकर रखा गया और तृणमूल सदस्यों के "संतुष्ट" होने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया।
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