वृन्दावन के निधिवन मंदिर का वीडियो अपलोड करने वाला गिरफ्तार, जेल भेजा गया

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इस संबंध में पुलिस ने मंदिर के सेवायत रोहित कृष्ण पुत्र भीक चंद्र गोस्वामी ने अज्ञात के विरुद्ध 13 नवम्बर को भादवि की धारा 295 (ए) एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था। तभी से वृन्दावन के अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठन उसके इस कृत्य पर अत्यधिक रोष व्यक्त कर रहे थे।

मथुरा|  उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में वृन्दावन में स्थित ठा. बांकेबिहारी की प्राकट्य स्थली एवं उनके प्रकटकर्ता संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास की तपस्थली के नाम से जाने जाने वाले ‘निधिवन राज’ मंदिर स्थल का रात्रि में वीडियो बनाकर वहां की मान्यता को झुठलाने संबंधी प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गौरतलब है कि इस संबंध में पुलिस ने मंदिर के सेवायत रोहित कृष्ण पुत्र भीक चंद्र गोस्वामी ने अज्ञात के विरुद्ध 13 नवम्बर को भादवि की धारा 295 (ए) एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था। तभी से वृन्दावन के अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठन उसके इस कृत्य पर अत्यधिक रोष व्यक्त कर रहे थे।

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कोतवाली प्रभारी विनय कुमार मिश्र ने बताया, इस मामले का अभियुक्त गौरव शर्मा मूलतः अलीगढ़ कारहने वाला है। इन दिनों वह दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में रहता है तथा उसे वहीं से गिरफ्तार कर मथुरा लाया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद जिला कारागार भेज दिया गया है।

उसने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वह बीते पांच वर्ष से दिल्ली में ही रहकर गौरव जोन नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाता है तथा अच्छा-खासा कमा लेता है। वह छह नवम्बर को मथुरा में महोली रोड स्थित अपने चाचा राजकुमार के यहां आया था।

उसने बताया कि उसे उसके चचेरे भाई प्रशांत ने बातों-बातों में बताया किवृन्दावन में एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन मान्यता है कि रात में भगवान स्वयं लीला करने आते हैं और कोई भी व्यक्ति वहां रात में रुक नहीं सकता है।

ऐसा करने पर मंदिर की ओर से प्रतिबंध है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वहां रुकने का प्रयास करता है तो वह या तो मर जाता है अथवा विक्षिप्त हो जाता है। आरोपी ने बताया कि इसके बाद उसने प्रशांत व उसके मित्रों मोहित, अभिषेक व एक अन्य के साथ रात में वहां जाने एवं निधिवन का वीडियो बनाने का प्रयास किया।

उसने बताया कि वे सभी मध्य रात्रि कार से वहां पहुंचे और गौरव के साथ प्रशांत और मोहित मंदिर परिसर की दीवार फांद कर अंदर प्रवेश कर गए। अभिषेक और पांचवां लड़का गाड़ी में ही बैठे रहे थे। पुलिस ने बताया कि गौरव द्वारा अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के बाद करीब 15-20 मिनट में वे सभी वहां से वापस आ गए।

उन्होंने बताया कि इसके बाद दिल्ली पहुंचकर गौरव ने नौ नवम्बर को वह वीडियो अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, लेकिन जब 13 नवम्बर को उसे पता चला कि इस मामले में उनके खिलाफ वृन्दावन में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, तो उसने तुरंत वह वीडियो न केवल चैनल से हटा दिया, बल्कि अपने मोबाइल फोन से भी डिलीट कर दिया।

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इस बीच मामला गर्माने पर पुलिस सक्रिय हुई और सर्विलांस एवं यू-ट्यूब चैनल के आईपी एड्रेस के माध्यम से गौरव के ठिकाने का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मिश्रा का कहना है कि चार अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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