UP ITS, MotoGP: मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही के लिए यातायात परामर्श में संशोधन

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पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह जारी बयान के अनुसार, ‘‘21 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली व्यापार प्रदर्शनी-2023 और 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाले मोटो जीपी कार्यक्रम के मद्देनजर जारी यात्रा निषेध आदेश में संशोधन किया गया है।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने 25 सितंबर तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रवेश करने वाली मालवाहक गाड़ियों के लिए यातायात परामर्श में शुक्रवार को संशोधन किया। एक आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली।

पूर्व के परामर्श के अनुसार नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। संशोधित परामर्श में कहा गया है कि ऐसे वाहनों के लिए शुक्रवार से सोमवार तक सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक और दिन में तीन बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश निषेध का आदेश लागू रहेगा।

हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि दूध, सब्जियां और दवाइयां आदि जैसी आवश्यक सामग्रीले जाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी (यूपी आईटीएस) और ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले मोटो जीपी रेस को लेकर ये यात्रा परामर्श जारी किए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह जारी बयान के अनुसार, ‘‘21 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली व्यापार प्रदर्शनी-2023 और 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाले मोटो जीपी कार्यक्रम के मद्देनजर जारी यात्रा निषेध आदेश में संशोधन किया गया है।

अब 22 सितंबर से 25 सितंबर तक सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे और दिन में तीन बजे से रात 10 बजे तक यात्रा निषेध आदेश लागू रहेगा।’’ ये आदेश भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों पर लागू होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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