उन्नाव मामला: SC के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट होंगे पीड़िता के चाचा
इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने कहा था कि उन्नाव बलात्कार घटना से संबंधित सारे पांच मुकदमे दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के साथ ही उनकी सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में आज कहा कि पीड़िता का परिवार उसे लखनऊ के अस्पताल से एम्स स्थानांतरित करने पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित की और पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ स्थानांतरित करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मीडिया हाउस प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तौर पर अथवा किसी भी तरीके से उन्नाव बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करेगा।
Supreme Court defers shifting of survivor and her lawyer from King George Medical College at Lucknow as relatives inform the court that as of now their treatment could continue in the Lucknow hospital. #UnnaoCase https://t.co/wgqO9RTMj2
— ANI (@ANI) August 2, 2019
इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने कहा था कि उन्नाव बलात्कार घटना से संबंधित सारे पांच मुकदमे दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के साथ ही उनकी सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने रायबरेली के निकट हुयी सड़क दुर्घटना में जख्मी बलात्कार पीड़ित को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है।
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