5 विधायकों को नॉमिनेट करवा बहुमत का दावा करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस ने SC के दखल से इनकार के बाद कहा- HC का विकल्प खुला

Congress
ANI
अभिनय आकाश । Oct 14 2024 5:38PM

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने के जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, और याचिकाकर्ता को इसके बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की विधायक नामांकन शक्तियों पर याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 90 विधायकों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था, वे 5 विधायकों को नामांकित करना चाहते हैं। वे 5 विधायकों को नामांकित करेंगे और बहुमत का दावा करने की कोशिश करेंगे। जम्मू-कश्मीर से पूछे बिना, क्या उनके पास शक्ति है ऐसा करने के लिए? हमारी यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और हमें सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मिली है। 

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने के जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, और याचिकाकर्ता को इसके बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता रविंदर कुमार शर्मा को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। पीठ ने कहा कि कई मामलों में, जहां हमने पहली बार में (उच्च न्यायालय को दरकिनार करते हुए) मनोरंजन किया है, हम देखते हैं कि कई चीजें छूट जाती हैं। 

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि चुनावी फैसले का गला घोंटा जा सकता है। इस पर पीठ ने जवाब दिया हम इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। आपको जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता है।

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