'यह सभी समुदायों पर लागू होने वाला एक हिंदू कोड है', उत्तराखंड के UCC बिल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
एक्स पर ओवैसी ने लिखा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल और कुछ नहीं बल्कि सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड है। सबसे पहले, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं, तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है?
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि प्रस्तावित कानून और कुछ नहीं बल्कि सभी समुदायों पर लागू होने वाला एक 'हिंदू कोड' है। उन्होंने दावा किया कि विधेयक में हिंदुओं और आदिवासियों को छूट दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह संहिता मुसलमानों को एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करती है, जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
इसे भी पढ़ें: यूसीसी पर उत्तराखंड ने जो सार्थक पहल की है उससे दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए
एक्स पर ओवैसी ने लिखा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल और कुछ नहीं बल्कि सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड है। सबसे पहले, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं, तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वह आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है?उन्होंने कहा कि यूसीसी में द्विविवाह, हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप नियमों के बारे में बात हो रही है लेकिन कोई भी इस तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहा है कि हिंदू अविभाजित परिवार को बाहर रखा गया है।
इसे भी पढ़ें: Uttarakhand में Uniform Civil Code Bill आते ही Congress व Samajwadi Party का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँचा
ओवैसी ने कहा कि अगर आदिवासियों को कोड से बाहर रखा गया है तो इसे एक समान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दी गई है तो क्या यह एक समान हो सकता है, अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दी जाए तो क्या यह एक समान हो सकता है? एआईएमआईएम नेता ने कहा कि यह संहिता मुसलमानों को दूसरे धर्मों की संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करती है। ओवैसी ने कहा कि विधेयक केवल संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है क्योंकि यह शरिया अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, एसएमए, आईएसए का खंडन करता है।
अन्य न्यूज़