विदेश में कोरोना वायरस से मरने वाले भारतीयों के शव वापस लाए जा सकते हैं: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना चाहिए। एसओपी के मुताबिक, कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट मामले में मौत होने पर शव और अस्थियां भारत लाना अनुशंसित नहीं है।
इसके मुताबिक, यह साफ किया जाता है कि भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के शवों और अस्थियों को लाने के संबंध में आव्रजन गतिविधियोंकी अनुमति कोविड-19 से निपटने में लगे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के दिशानिर्देशों के सख्ती से पालन करने और साथ ही इस संबंध में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय से मिले अनापत्ति पत्र और स्वीकृति सौंपने पर निर्भर करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना चाहिए। एसओपी के मुताबिक, कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट मामले में मौत होने पर शव और अस्थियां भारत लाना अनुशंसित नहीं है।MEA has started process of consultation with States/UTs for bringing back Indians stranded in foreign countries. Decision would be taken after getting feedback on preparedness of States/UTs to receive them following all required health precautions: Rajiv Gauba, Union Cabinet Secy https://t.co/qsDZ4Nz19C
— ANI (@ANI) April 25, 2020
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गृह मंत्रालय ने कहा कि उपरोक्त अनुशंसा के विपरीत, ऐसे शव अगर भारतीय हवाईअड्डे पर पहुंचते हैं तो संबंधित हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी (एपीएचओ) को निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। एपीएचओ मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच करेगा कि मृत्यु का कारण कोविड-19 का पुष्ट संक्रमण है अथवा संदिग्ध मामला है। वह यह भी जांच करेगा कि संबंधित शव को लाने के लिए भारतीय दूतावास अथवा उच्चायोग अथवा वाणिज्य दूतावास से अनापत्ति पत्र लिया गया है।
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