फरार कांग्रेस विधायक आरिफ की जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
इससे पहले बुधवार को उम्मीद थी कि मसूद के भोपाल जिला अदालत में सरेंडर कर सकते हैं, जिसे लेकर जिला अदालत की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन बुधवार को मसूद ने सरेंडर नहीं किया। अब कहा जा रहा है कि अगर गुरुवार को हाईकोर्ट से मसूद को जमानत नहीं मिलने पर वो जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं।
भोपाल। राजधानी के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर मुश्किलों में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर हाईकोई आज फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। कांग्रेस विधायक मसूद धार्मिक भावनाएं भडकाने के आरोप में फरार चल रहे है। इससे पहले बुधवार को उम्मीद थी कि मसूद के भोपाल जिला अदालत में सरेंडर कर सकते हैं, जिसे लेकर जिला अदालत की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन बुधवार को मसूद ने सरेंडर नहीं किया। अब कहा जा रहा है कि अगर गुरुवार को हाईकोर्ट से मसूद को जमानत नहीं मिलने पर वो जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं।
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फिलहाल हाईकोर्ट मसूद की जमानत याचिका पर फैसला दे सकता है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ इकबाल मैदान में प्रदर्शन किया था। इस मामले में मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठी की और धार्मिक भावनाएं भडक़ाने वाला भाषण दिया था। उनके साथ मामले में आरोपी बनाए गए 6 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जबकि विधायक मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से वे फरार है।
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