Muslim Quota: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कोटे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी पर लगाई रोक, कहा- ये उचित नहीं

Supreme Court
Creative Common
अभिनय आकाश । May 9 2023 5:20PM

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दुष्यंत दवे ने कहा, 'गृह मंत्री ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का श्रेय लेते हुए सार्वजनिक बयान दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की वापसी से संबंधित विचाराधीन मामले पर किए जा रहे राजनीतिक बयानों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कुछ पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। जस्टिस केएम जोसेफ, बीवी नागरत्ना और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और कहा कि जब मामला अदालत के समक्ष लंबित है और कर्नाटक मुस्लिम कोटा पर अदालत का आदेश है, तो इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। यह उचित नहीं है। कुछ पवित्रता बनाए रखने की जरूरत है।

इसे भी पढ़ें: Manipur Violence को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने 17 मई तक मांगा रिपोर्ट, कहा- ये मानवीय संकट

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दुष्यंत दवे ने कहा, 'गृह मंत्री ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का श्रेय लेते हुए सार्वजनिक बयान दिया है। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसी किसी टिप्पणी की जानकारी नहीं है और अगर कोई कह रहा है कि धर्म के आधार पर कोटा नहीं होना चाहिए तो गलत क्या है और यह एक तथ्य है। 

इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में... सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वीडियो मामले में FIR को क्लब करने की यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका की खारिज

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि अदालत में सॉलिसिटर जनरल का बयान देना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अदालत के बाहर किसी उप-न्यायिक मामले पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। 1971 में एक राजनीतिक नेता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए कोर्ट के आदेश के खिलाफ अवमानना ​​​​का सामना करना पड़ा था। न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि न्यायाधीन मामले पर किसी को इस तरह का बयान क्यों देना चाहिए? यह उचित नहीं है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़