राज्य सरकार CBI को जांच के लिए प्रदेश में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती: सरकार

state-government-can-not-stop-cbi-from-entering-state
[email protected] । Feb 7 2019 7:58PM

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के क्षेत्राधिकार और राज्य सरकारों से पूर्वानुमति की अनिवार्यता पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुये यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें किसी मामले में अदालत के आदेश पर सीबीआई को जांच करने के लिये प्रदेश में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के क्षेत्राधिकार और राज्य सरकारों से पूर्वानुमति की अनिवार्यता पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुये यह जानकारी दी। 

इसे भी पढ़ें: कोलकाता पुलिस प्रमुख से पूछताछ के लिए तारीख को अंतिम रूप दे रही है CBI

डा. सिंह ने बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत संचालित सीबीआई को किसी राज्य में दर्ज मामले पर जांच के लिये संबद्ध राज्य सरकार द्वारा पूर्वानुमति मिलने या संवैधानिक न्यायालयों द्वारा किसी मामले की जांच के दायित्व सौंपे जाने पर सीबीआई के कर्मचारियों का अधिकारक्षेत्र और शक्तियां अन्वेषण हेतु बढ़ाया जा सकता है। 

इसे भी पढ़ें: शारदा घोटाले में रॉय, शर्मा के खिलाफ अभी निर्णायक अंजाम तक नहीं पहुंची CBI

उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई को जांच की राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहमति भविष्य के लिए वापस ली सकती है और यह अतीत के मामलों में प्रभावी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक न्यायालयों द्वारा सौंपे गये मामलों में उस राज्य द्वारा सीबीआई को दाखिल होने से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़