SIT की टीम Prajwal Revanna को लेने विदेश नहीं जाएगी, गृह मंत्री G.Parameshwara ने कहा इंटरपोल साझा करेगा जानकारी
प्रज्वल पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे। परमेश्वर ने कहा कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और इंटरपोल जानकारी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि अब तक कोई सूचना नहीं है।
बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने रविवार को कहा कि हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहा विशेष जांच दल (एसआईटी) उन्हें वापस लाने के लिए विदेश नहीं जायेगा और इंटरपोल उनके बारे में जानकारी साझा करेगा। उन्होंने राजनीतिक नेताओं को मामले के संबंध में सार्वजनिक बयान देने या ऐसी जानकारी साझा करने के प्रति भी आगाह किया, जो संवेदनशील है। प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एवं जद (एस) के संरक्षक एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार के रूप में हासन में 26 अप्रैल के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे।
प्रज्वल पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे। परमेश्वर ने कहा कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और इंटरपोल जानकारी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि अब तक कोई सूचना नहीं है। वह मामले के सिलसिले में एसआईटी टीम के विदेश यात्रा करने की खबरों को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘जांच जारी है और जांच को प्रभावित करने के लिए हम कोई जानकारी साझा नहीं करना चाहते।’’
भाजपा नेता देवराजे गौड़ा की गिरफ्तारी के पीछे साजिश का आरोप लगाने वाले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए परमेश्वर ने कहा, ‘‘यदि कोई कुछ भी कहता है, तो मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। हम हर बयान का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है, इसलिए जांच पूरी होने तक हम जानकारी साझा नहीं कर सकते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जनता और हमारे नेताओं से मेरा अनुरोध है कि बयान देते समय सतर्क रहें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर, हमें उन्हें जांच के लिए बुलाना पड़ सकता है और सीआरपीसी की 41 ए के तहत उनका बयान दर्ज करना पड़ सकता है।’’
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यह पूछे जाने पर कि क्या जद (एस) नेता एच. डी. कुमारस्वामी को भी नोटिस दिया जाएगा, मंत्री ने कहा कि वह एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका मानना है कि कुमारस्वामी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले पर कोई बयान देने या सार्वजनिक रूप से कोई भी जानकारी साझा करने से पहले सतर्क रहना होगा और यह बात सभी पर लागू होती है।
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