पत्रकार उपेन्द्र राय को झटका, जमानत के खिलाफ ED की अपील पर SC का नोटिस
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jun 3 2020 2:51PM
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर सुनवाई करते हुये उपेन्द्र राय को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित धन उगाही और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित धन शोधन मामले में पत्रकार उपेन्द्र राय को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर बुधवार को उन्हें नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर सुनवाई करते हुये उपेन्द्र राय को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा।
निदेशालय ने उपेन्द्र राय को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल नौ जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने 13 महीने से जेल में बंद राय को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। निदेशालय ने राय को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत आठ जून, 2018 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले राय को कथित धन उगाही और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सीबीआई के मामले में जमानत मिल गयी थी। सीबीआई ने उपेन्द्र राय को तीन मई, 2018 को गिरफ्तार किया था।Supreme Court today issued a notice to journalist, Upendra Rai, after hearing an appeal filed by Enforcement Directorate (ED), challenging the bail granted to him by Delhi High Court, in connection with a money laundering case.
— ANI (@ANI) June 3, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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