लव जिहाद कानून पर गुजरात HC से झटका, इन धाराओं पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने धारा 3, 4, 4ए से 4सी, 5, 6 और 6ए धारा केवल इसलिए संचालित नहीं होगी क्योंकि विवाह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस में एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकती, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर-जबरदस्ती से और लालच में फंसाकर की गई है।
गुजरात में लव जिहाद के कानून को लेकर बड़े बदलाव सामने आए हैं। लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 की कुछ धाराओं पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा, “प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ और आगे की दलीलें दर्ज करने के बाद हमारी राय है कि आगे की सुनवाई लंबित है। इसलिए आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4ए से 4सी, 5, 6 और 6ए धारा केवल इसलिए संचालित नहीं होगी क्योंकि विवाह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस में एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकती, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर-जबरदस्ती से और लालच में फंसाकर की गई है।
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गौरतलब है कि गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 राज्य सरकार द्वारा 15 जून को अधिसूचित किया गया था। नए कानून के प्रावधान के तहत शादी के जरिए जबरन तरीके से धर्मांतरण करने पर सजा देने की व्यवस्था की गई थी। वहीं पिछले महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के गुजरात चैप्टर ने एक याचिका दायर कर कहा था कि कानून की कुछ संशोधित धाराएं असंवैधानिक हैं।
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