नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू, बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर चलेगा धारा 188 के तहत मुकदमा

Noida
अभिनय आकाश । Jan 23 2021 12:40PM

एडिशनल डीसीपी, लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 जनवरी तक नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को बिना अनुमति के कोई भी जुलूस निकालने या विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली सहित आसपास के तमाम इलाको की सुरक्षा सख्त की जा रही है। एनसीआर में भी सुरक्षा चाक-चौबंद करने की तैयारियां तेज है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 31 जनवरी तक के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 144 लागू कर दी है। जिसके बाद अब बिना इजाजत के प्रदर्शन नहीं की जा सकती है और ना ही निजी ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। 

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एडिशनल डीसीपी, लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 जनवरी तक नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को बिना अनुमति के कोई भी जुलूस निकालने या विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। 

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