दिल्ली प्रदूषण पर SC की फटकार, बैठकों से काम नहीं होगा, एक्शन ले सरकार
दिल्ली में फैले प्रदूषण के मामले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल दिल्ली में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।
दिल्ली दूषित या ये कहें कि किसी गैस चैंबर की तरह हो गई है। हालात कितने ख़राब है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली में पड़ रही प्रदूषण की मार से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से ऑड ईवन लागू किया है। वहीं दिल्ली में फैले प्रदूषण के मामले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल दिल्ली में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।
Supreme Court on air pollution: 'Situation is grim, what do you intend to do as Centre and as Delhi? What do you intend to do to reduce this pollution?'
— ANI (@ANI) November 4, 2019
Supreme Court also asks Punjab and Haryana to reduce stubble burning.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को जीने का अधिकार है, एक पराली जलाता है और दूसरे के जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि किसान पराली क्यों जला रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत इसके लिए जिम्मेदार हैं तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें उन लोगों के नाम दीजिए जो पराली जला रहे हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन यहां पर लोग मर रहे हैं। किसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है।
Supreme Court on air pollution: 'Things happening every year under our nose. People being advised to not come to Delhi,or leave Delhi.State governments are responsible.People dying in their state&neighbouring states. Will not tolerate this.We are making mockery of everything.'
— ANI (@ANI) November 4, 2019
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