होकर रहेगी जेईई और नीट की परीक्षा, SC ने 6 गैर-भाजपा शासित राज्यों की पुनर्विचार याचिका की खारिज
पीठ ने कहा, ‘‘पुनर्विचार याचिकायें दायर करने की अनुमति संबंधी आवेदनों को अनुमति दी जाती है। हमने पुनर्विचार याचिकाओं और इससे संबंधित दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन किया और हमें पुनर्विचार याचिका में कोई तत्व की बात नहीं मिली। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।’’
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई की प्रत्यक्ष परीक्षा के आयोजन की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिये गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सारी याचिकायें शुक्रवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति बी आर गवई औैर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर अपने चैंबर में विचार किया और न्यायालय में सुनवाई के लिये इसे सूचीबद्ध करने का अनुरोध अस्वीकर कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘पुनर्विचार याचिकायें दायर करने की अनुमति संबंधी आवेदनों को अनुमति दी जाती है। हमने पुनर्विचार याचिकाओं और इससे संबंधित दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन किया और हमें पुनर्विचार याचिका में कोई तत्व की बात नहीं मिली। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।’’
इसे भी पढ़ें: तीसरे दिन 82 फीसदी से ज्यादा छात्रों ने दी JEE-मेन्स परीक्षा, शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी
राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए), जो दोनों परीक्षाओं का आयोजन करती है, जेईई मुख्य परीक्षा एक से छह सितंबर तक आयोजित कर रही है जबकि नीट की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होगा। पुनर्विचार याचिकाओं में एक याचिका छह राज्यों के मंत्रियों की भी थी। यह याचिका दायर करने वालों में पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बी एस सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रवीन्द्र सावंत शामिल हैं।
Supreme Court refuses to entertain the review petition filed by ministers of six states, seeking review of the court's August 17 order to conduct NEET-UG and JEE (Mains) examinations. pic.twitter.com/3kKLm5VX3n
— ANI (@ANI) September 4, 2020
अन्य न्यूज़