ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से SC का इनकार, कहा- आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस ही इस पर इजाजत देगी।
किसान संगठनों ने 26 जनवरी को टै्क्टर रैली निकालने का ऐलान किया और दिल्ली पुलिस से इसकी इजाजत मांगी। जिसके बाद किसानों की प्रस्तावित रैली को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हई। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस ही इस पर इजाजत देगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है इस पर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं। जिसके बाद केंद्र ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में न्यायालय से हस्तक्षेप वाली याचिका वापस ले ली।
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वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि हम 26 जनवरी को सरकार की परेड में बाधा नहीं डालेंगे। हम उनसे कहेंगे कि ट्रैक्टर रैली के लिए रिंग रोड ठीक रहेगा क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा होंगे।"
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