तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगती जा रही थी, SC ने नाराजगी जताते हुए दिया यह निर्देश
अनुराग गुप्ता । Sep 18 2021 7:59PM
आपको बता दें कि धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में साल 2014 में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था और निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई 78 बार टाली है और हर बार नई तारीख दी और तारीख बढ़ती ही रही लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।
नयी दिल्ली। अभिनेता सनी देओल की फिल्म दामिनी का डॉयलाग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। आज हम इसलिए इस डॉयलाग की बात कर रहे हैं कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बार-बार तारीख दिए जाने पर नाराजगी जताई है। दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने देहरादून की एक निचली अदालत के सुनवाई को 78 बार टाले जाने पर नाराजगी जताते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया है।
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क्या है पूरा मामला ?
आपको बता दें कि धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में साल 2014 में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था और निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई 78 बार टाली है और हर बार नई तारीख दी और तारीख बढ़ती ही रही लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करे।उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने 7 साल पहले संज्ञान लिया था और उसके बाद सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। अदालत ने जांच अधिकारी से यह सुनिश्चित करने से को कहा है कि इस मामले में जो भी गवाह हैं वो पेशी और परीक्षण के लिए अदालत में पेश हों।इसे भी पढ़ें: फिरोजाबाद में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा
वहीं उच्चतम न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत अवधि को भी बढ़ा दिया है। दरअसल, आरोपियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और वहां पर उन्हें राहत भी मिल गई और अदालत ने निचली अदालत को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
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