SC ने BBC डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका की खारिज, याचिकाकर्ता से पूछा- कोर्ट एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता?
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा "आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं? यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक वाले डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के मद्देनजर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) और बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा "आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं? यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता है?
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जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि याचिका गलत है और कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता है। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा "पूरी तरह से गलत समझा गया, यह भी कैसे तर्क दिया जा सकता है? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें..यह क्या है? आनंद ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को सुना जाए। हिंदू सेना ने 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री, इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
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