SC ने रद्द किया झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश तो बोले हेमंत सोरेन, सत्यमेव जयते
झारखंड के सीएम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और "सत्यमेव जयते" को ट्वीट किया। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक कथित खनन घोटाला मामले में उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं थी।
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ क्षण बाद, सीएम ने "सत्यमेव जयते" कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। झारखंड के सीएम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और "सत्यमेव जयते" को ट्वीट किया। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक कथित खनन घोटाला मामले में उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए झारखंड सोरेन की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में एक जनहित याचिका को स्वीकार किया गया था। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की थी।
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3 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं लगाईं. इसने अपने 79 पन्नों के आदेश में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी (मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं की स्थिरता पर सवाल) की दलीलों को खारिज कर दिया।
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