लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा
लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि कौन आरोपी हैं, किसके खिलाफ FIR दर्ज़ की गई है और जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है।
लखीमपुर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से स्वत: संज्ञान लिया गया। जिसके बाद आज पूरे मामले पर चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने सुनवाई की। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि कौन आरोपी हैं, किसके खिलाफ FIR दर्ज़ की गई है और जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है। कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हरसंभव मदद दी जाए. बेटे की मौत की खबर सुनकर मां को गहरा झटका लगा था, तब से वह बीमार हैं।
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यूपी सरकार की तरफ से गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को जानकारी दी कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीम भी बना दी गई है। इसपर सीजेआई ने कहा कि 'कल इस मामले में राज्य सरकार से बात कर निर्देश लेकर आएं और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
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बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की बेंच यह सुनवाई कर रही है। सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी बेंच में शामिल हैं। केस का टाइटल 'लखीमपुर खीरी में हिंसा के चलते जान का नुकसान' है।
Supreme Court begins hearing in the case registered by it on the violence that killed eight people in Uttar Pradesh’s Lakhimpur Kheri district on October 3. pic.twitter.com/eEw5SEZHQW
— ANI (@ANI) October 7, 2021
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