दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका, जमानत याचिका को ट्रांसफर करने की मांग खारिज
जैन ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने धन शोधन मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया था, जो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कथित धनशोधन मामले की सुनवाई एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी। जैन ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने धन शोधन मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया था, जो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
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कोर्ट ने कहा कि किसी जज या अथॉरिटी की ईमानदारी का सवाल नहीं है, बल्कि ये याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र था। जैसा कि जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि एक पक्ष को कुछ आशंका थी, जिसकी वजह से याचिका ट्रांसफर की गई। बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता या हस्तक्षेप नहीं था। अदालत ने कहा कि मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है और मामले को स्थानांतरित करते समय सभी तथ्यों पर विचार किया गया।
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जैन ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती दी थी, जो जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
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