सरपंच व सचिव को 10-10 वर्ष का कारावास, सरकारी राशि के गबन मामले में सुनाई गई सज़ा
घटना वर्ष 2009-10 की है, तब ग्राम बड़ी सुड़ी के सरपंच भंगड़िया पुत्र रणसिंह सरपंच एवं और ग्राम पंचायत सचिव दीपसिंह पुत्र गुलसिंह के विरुद्ध जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस थाना बोरी में धारा 409, 420 भा.द.वि. में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में सरकारी धनराशि का गबन और धोखाधड़ी करने के मामले में ग्राम बड़ी सुड़ी पंचायत के तत्काली सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव का 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आरोपितों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला जोबट के अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया है।
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मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र मण्डोड ने मंगलवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2009-10 की है, तब ग्राम बड़ी सुड़ी के सरपंच भंगड़िया पुत्र रणसिंह सरपंच एवं और ग्राम पंचायत सचिव दीपसिंह पुत्र गुलसिंह के विरुद्ध जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस थाना बोरी में धारा 409, 420 भा.द.वि. में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शासन द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष बीआरजीएफ अंतर्गत वर्ष 2009-10 में ग्राम बड़ी सूड़ी में उचित मूल्य की दुकान सह गोडाउन निर्माण के लिए 4 लाख 50 हजार रुपये की राशि ग्राम पंचायत बड़ी सूड़ी को जारी की थी।<
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यह राशि सरपंच भगड़िया और सचिव दीपसिंह के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयगढ़ में 18 अक्टूबर 2010 को संयुक्त खाते में जमा हुई थी। इसके बाद 26 नवम्बर 2013 में खाते को चेक करने पर उसमें सिर्फ 5683 रुपये शेष होना पाया गया और उचित मूल्य की दुकान सह गोडाउन का कार्य भी नहीं करवाया गया। सम्पूर्ण राशि आरोपितों द्वारा खर्च कर दी गयी। आरोपितों द्वारा शासकीय धनराशि का आहरण करके गबन व धोखाधड़ी की गई। अपर सत्र न्यायालय द्वारा दोनों आरोपितों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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