मास्क पहनने, सामाजिक दूरी कायम रखने जैसे नियमों का सख्ती से होना चाहिए पालन: HMO
गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या इससे अधिक लोग जमा नहीं हों। उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर थूकना नहीं चाहिए।
नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी कायम करने और पांच या इससे अधिक लोगों के जमा नहीं होने जैसे नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन प्रभावी तरह से लागू किया जा सके। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या इससे अधिक लोग जमा नहीं हों। उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर थूकना नहीं चाहिए।
सभी शैक्षणिक और संबंधित संस्थान बंद रहेंगे।सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे।सभी सामाजिक,राजनीतिक,खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी:गृह मंत्रालय प्रवक्ता https://t.co/0dOs6Aj9uT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2020
श्रीवास्तव ने कहा कि बुजुर्गों, जो लोग स्वस्थ नहीं हैं और छोटे बच्चों के माता-पिता को घर से काम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर शरीर का तापमान जांचने के लिए स्क्रीनिंग और हैंड सैनेटाइजर्स का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी रहनी चाहिए।
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