अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन पाबंदी में मिलेगी ढील
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गयी और मृतकों की संख्या 400 को पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर तीन मई तक कर दी है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गयी और मृतकों की संख्या 400 को पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर तीन मई तक कर दी है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एलान किया कि देश के चयनित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना/चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी कामकाजी स्थानों पर शरीर के तापमान की जांच के लिए पर्याप्त बंदोबस्त होंगे और सैनेटाइजर्स मुहैया कराए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार शाम से 39 मौतों के साथ मृतकों की संख्या 392 हो गई है। संक्रमित लोगों की संख्या बुधवार को बढ़कर 11,933 हो गयी। उपचार के बाद 1343 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को संक्रमण के सबसे ज्यादा 1463 मामले सामने आए थे। विभिन्न राज्यों से मिली खबरों के आधार पर पीटीआई-की तालिका के मुताबिक संक्रमित लोगों की संख्या 12,220 है और 1,373 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है। इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव वाले 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किये गये हैं, जो हॉटस्पॉट तो नहीं हैं लेकिन संक्रमण की वृद्धि दर को देखते हुये ये जिले संभावित हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।#IndiaFightsCOVID19
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
MHA issues revised consolidated guidelines on the #Lockdown2 measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/Q85DFtMAob
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मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के बाद सरकार की आगामी रणनीति का खुलासा करते हुये यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक देश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों का सख्ती से पालन और आकलन सुनिश्चित किया जायेगा। अग्रवाल ने कहा कि इन जिलों के सर्वाधिक संक्रमण प्रभावित इलाकों में मरीजों की शीघ्र पहचान करने के लिये घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके तहत जिले के स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारी घर घर जाकर खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ वाले मरीजों की पहचान कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद(आईसीएमआर) से मिले आंकडों के मुताबिक 14 अप्रैल तक2,44,893 नमूनों की जांच हुई। इससे एक दिन पहले तक 2,17,554 नमूनों की जांच हुई थी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों के साथ बैठकें की। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वरोजगार से जुड़े कामगारों जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी। लोगों की अंतरराज्यीय, अंतरजिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। सीमित पहुंच वाले एसईजेड में स्थित विनिर्माण, औद्योगिक इकाइयों, निर्यात आधारित इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति होगी। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। इसके अनुसार, राजमार्गों पर चलने वाले ढाबे, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे। कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे।
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