Mineral Rights Royalty Tax : राज्यों के लिए बड़ी जीत, खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
ऐतिहासिक फैसले में अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया और खनन और खनिज-उपयोग गतिविधियों पर रॉयल्टी लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा। 8:1 के फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि 'रॉयल्टी' 'कर' के समान नहीं है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमति जताते हुए फैसला सुनाया।
राज्यों के लिए बड़ी जीत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया और खनन और खनिज-उपयोग गतिविधियों पर रॉयल्टी लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा। 8:1 के फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि 'रॉयल्टी' 'कर' के समान नहीं है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमति जताते हुए फैसला सुनाया।
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मुख्य न्यायाधीश ने कहा "रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है...हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इंडिया सीमेंट्स के फैसले में यह कहा गया है कि रॉयल्टी कर है, जो गलत है। सरकार को किए गए भुगतान को केवल इसलिए कर नहीं माना जा सकता क्योंकि कानून में बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है।
पीठ के अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि राज्यों को खनन या संबंधित गतिविधियों पर उपकर लगाने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। बहुमत ने फैसला सुनाया, "खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है और संसद के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है...चूंकि यह एक सामान्य प्रविष्टि है और संसद इस विषय के संबंध में अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती...राज्य विधानमंडल के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए सूची 2 की प्रविष्टि 49 के साथ अनुच्छेद 246 के तहत विधायी क्षमता है।"
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न्यायमूर्ति नागरत्ना दोनों पहलुओं पर असहमत थीं। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में है। राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कोई कर या शुल्क लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है...मेरा मानना है कि इंडिया सीमेंट्स का निर्णय सही था।"
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