राहुल गांधी को बड़ा झटका, मानहानी मामले में नहीं मिली राहत, अमित शाह के खिलाफ की थी 'अपमानजनक टिप्पणी'
बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायती मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 18 मार्च 2018 को एआईसीसी प्लेनरी सत्र में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था और अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था।
झारखंड हाई कोर्ट ने 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के बयान को लेकर केस खत्म करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। गवाही मामले में सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था। मामले को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायती मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 18 मार्च 2018 को एआईसीसी प्लेनरी सत्र में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था और अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था।
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न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह थे कि क्या गांधी द्वारा दिए गए बयान विरोधी पक्ष संख्या 2 को वर्तमान शिकायत मामला दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण बनेंगे क्योंकि यह उनके खिलाफ व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बनाया गया था; क्या उपरोक्त बयान प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनेगा?
Jharkhand High Court rejects the quashing petition of Congress leader Rahul Gandhi in a matter related to alleged derogatory remarks made by him against the then BJP National President.
— ANI (@ANI) February 23, 2024
(File photo) pic.twitter.com/OJQcqm90dY
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