Punjab: राज्यपाल-मुख्यमंत्री के बीच तल्खी, CM को पत्र लिख गवर्नर बोले- राष्ट्रपति शासन की कर सकता हूं सिफारिश

Bhagwant Mann Banwari Lal Purohit
ANI
अंकित सिंह । Aug 25 2023 5:31PM

राज्यपाल ने कहा कि इससे पहले कि मैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने और आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में निर्णय लेने के बारे में अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं, मैं आपसे मुझे भेजने के लिए कहता हूं।

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी कि अगर उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया गया तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं और आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्यपाल पुरोहित ने कहा, ''उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह मानने का कारण है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।'' राज्यपाल ने कहा कि वह अपने पिछले पत्रों पर उनसे कोई जवाब नहीं मिलने से परेशान थे और उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वह संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं।

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राज्यपाल ने क्या कहा

राज्यपाल ने कहा कि इससे पहले कि मैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने और आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में निर्णय लेने के बारे में अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं, मैं आपसे मुझे भेजने के लिए कहता हूं। ऊपर उल्लिखित मेरे पत्रों के तहत और राज्य में नशीली दवाओं की समस्या के संबंध में आपके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में अपेक्षित जानकारी मांगी गई है, ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

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राज्यपाल ने कहा कि मैं संविधान के तहत राज्यपाल पर लगाए गए कर्तव्य से बंधा हुआ हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रशासन ऐसे स्तर पर चले जिसे अच्छा, कुशल, निष्पक्ष और ईमानदार माना जाए और सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव इसके विपरीत न हों। इसलिए, देश के कानून के अनुसार, मैं आपको सलाह देता हूं, चेतावनी देता हूं और आपसे मेरे पत्रों का जवाब देने और मुझे मांगी गई जानकारी देने के लिए कहता हूं। आमतौर पर राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अनुच्छेद 356 के लागू होने पर किसी राज्य को सीधे केंद्र के शासन के अधीन लाया जाता है। 

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