कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस राज्य में भी लगा नाइट कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा-हॉल
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने एहतियातन बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इनके पूरे स्टॉफ का वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा।
चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच में पंजाब सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी के साथ ही पंजाब सरकार ने लोगों से मास्क लगाना, शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि पंजाब के नगर निगम क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी और को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।
इसे भी पढ़ें: पंजाब कांग्रेस में फिर तकरार! डिप्टी सीएम रंधावा बोले- जब से गृह मंत्री बना हूं सिद्धू को मुझसे परेशानी हो रही
#Omicron: Punjab Govt imposes night curfew in municipal areas with certain exceptions
— ANI (@ANI) January 4, 2022
Bars, cinemas halls, malls, restaurants, spas to operate at 50% capacity subject to staff being fully vaccinated
Gyms to remain closed
Only fully vaccinated staff to attend Govt, pvt offices pic.twitter.com/UXwg2wUB4H
50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा-हॉल
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने एहतियातन बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इनके पूरे स्टॉफ का वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, तभी वो अपने ऑफिस जा सकेंगे।
इसे भी पढ़ें: पंजाब में बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकता है संयुक्त समाज मोर्चा, समझिए किसानों से किसको होगा फायदा-नुकसान
ये तमाम पाबंदियां पंजाब में 15 जनवरी तक जारी रहेंगी। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्य में अभी तक कोरोना संक्रमण के 6,05,922 मामले सामने आए हैं और वायरस के चस 16,651 लोगों की मौत हुई है।
अन्य न्यूज़