Pune Porsche Case: शिंदे सरकार ने ले लिया बड़ा एक्शन, किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्यों को किया बर्खास्त
डब्ल्यूसीडी विभाग के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने मीडिया को बताया कि मैंने राज्य सरकार को जांच पैनल की रिपोर्ट दी थी और सिफारिश की थी कि दोनों सदस्यों की नियुक्ति समाप्त कर दी जाए।
महाराष्ट्र में पुणे पोर्श हिट एंड रन केस में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को नरम शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने के देने वाले किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के दो सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया। दो सदस्यों की पहचान एल एन दानवाडे और कविता थोराट के रूप में की गई, इन सदस्यों के खिलाफ महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिकायत दर्ज की थी। राज्य के अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई डब्ल्यूसीडी विभाग (जो नाबालिग आरोपी को दी गई जमानत के संबंध में दो सदस्यों के आचरण की जांच कर रही थी) के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा सदस्यों द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों" का हवाला दिए जाने के बाद की गई है।
इसे भी पढ़ें: भारत 'Ratan' टाटा, महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित किया नाम, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
डब्ल्यूसीडी विभाग के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने मीडिया को बताया कि मैंने राज्य सरकार को जांच पैनल की रिपोर्ट दी थी और सिफारिश की थी कि दोनों सदस्यों की नियुक्ति समाप्त कर दी जाए। उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट जुलाई में राज्य सरकार को भेजी गई थी। राज्य सरकार ने मंगलवार को दोनों सदस्यों की नियुक्ति समाप्त कर दी क्योंकि उन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था।
इसे भी पढ़ें: 2004 से अमरावती की Achalpur सीट से अपराजित हैं Bachchu Kadu, भाजपा नेता नवनीत राणा से खुलकर रहती है अदावत
पुणे पोर्श मामला 19 मई की घटना से संबंधित है, जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी, जब उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार पोर्श ने टक्कर मार दी थी, जिसे कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़का नशे में धुत्त होकर चला रहा था।
अन्य न्यूज़