समाज के तनाव को कम करने के लिए पारित हुआ धर्मांतरण निवारण विधेयक - मुख्यमंत्री
हरियाणा में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर संज्ञान लेना जरूरी है। कानून के अनुसार जबरदस्ती एवं प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। लोभ लालच, जबरन करवाया गया धर्मांतरण सबके लिए घातक है। ऐसे में जनहित में सरकार ने धर्मांतरण विधेयक को पारित किया है।
चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के तनाव को कम करने के लिए सरकार की ओर से धर्मांतरण निवारण विधेयक को पारित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आचार संहिता बनानी पड़ती है। हरियाणा में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर संज्ञान लेना जरूरी है। कानून के अनुसार जबरदस्ती एवं प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। लोभ लालच, जबरन करवाया गया धर्मांतरण सबके लिए घातक है। ऐसे में जनहित में सरकार ने धर्मांतरण विधेयक को पारित किया है।
मनोहर लाल झज्जर गुरूकुल महाविद्यालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश में डोमिसाइल नाम से कोई कानून नहीं है। बस पहली जैसी व्यवस्था चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत देश एक है और सभी समान रूप से देश के नागरिक हैं। प्रदेश अपने निवासियों की सुविधाओं के अनुसार ही कानून बनाते हैं।
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