Train में गोलीबारी मामले में आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल की पुलिस हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ाई गई
राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने चेतन सिंह की हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें गवाहों की पहचान करने और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की जरूरत है।
मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस हिरासत सोमवार को सात अगस्त तक बढ़ा दी। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने चेतन सिंह की हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें गवाहों की पहचान करने और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की जरूरत है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिंह को 11 अगस्त तक पुलिस हिरासत में दे दिया।
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जीआरपी ने सिंह के खिलाफ मामले में, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए को भी शामिल किया है। यह घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी। अधिकारियों के अनुसार आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह (34) ने अपने वरिष्ठ सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और तीन यात्रियों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी।
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