हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, कर्नाटक HC का फैसला सही नहीं, हिंदू महिला मंगलसूत्र पहन सकती तो मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों नहीं

Owaisi
ANI
अभिनय आकाश । Oct 13 2022 7:37PM

ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर एक सिख लड़का पगड़ी पहन सकता है। एक हिंदू महिला मंगलसूत्र पहन सकती है और सिंदूर लगा सकती है तो एक मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। यह समानता के आधार के खिलाफ है। इससे धार्मिक आजादी के अधिकार का भी उल्लंघन होता है।

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एक विभाजित फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला "कानून और सामग्री के मामले में खराब था और इसमें कुरान की टिप्पणियों और अनुवादों का "दुरुपयोग" किया गया। हिजाब प्रतिबंध को मुद्दा बनाने के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा कि कर्नाटक की लड़कियां हिजाब पहन रही हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कुरान में ऐसा करने के लिए कहा है।

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ओवैसी ने कहा, "मेरे अनुसार उच्च न्यायालय का फैसला कानून की दृष्टि से खराब था और इसकी सामग्री के मामले में बुरा था, इसने कुरान की टिप्पणियों और अनुवादों का दुरुपयोग किया। कर्नाटक की लड़कियां हिजाब पहन रही हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। कुरान में। बीजेपी ने इसे इसमें से एक मुद्दा बना दिया।" ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर एक सिख लड़का पगड़ी पहन सकता है। एक हिंदू महिला मंगलसूत्र पहन सकती है और सिंदूर लगा सकती है तो एक मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। यह समानता के आधार के खिलाफ है। इससे धार्मिक आजादी के अधिकार का भी उल्लंघन होता है।

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उन्होंने आगे कहा कि लड़कियों के पक्ष में सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद है। मैं कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली लड़कियों के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद कर रही थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना आखिरकार पसंद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक का फैसला हिजाब के पक्ष में था।" इस बीच, हिंदू सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक विभाजित फैसले के मद्देनजर, कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम समय में लागू रहेगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजों की बेंच ने आज फैसला सुनाया। 

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