HC ने केजरीवाल सरकार से कहा, कोरोना जांच में उपराज्यपाल के आदेश का ईमानदारी से करें पालन

High Court

पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह आठ जून के उपराज्यपाल के निर्देश का ‘ईमानदारीपूर्वक’ पालन करेगी।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों की जांच के सिलसिले में उपराज्यपाल द्वारा आठ जून को जारी निर्देशों का आप सरकार ‘ईमानदारीपूर्वक’ पालन करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने बिना लक्षण वाले या लक्षण वाले मरीजों को कोरोना वायरस की जांच से बाहर रखने के दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दो जून के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किया। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह आठ जून के उपराज्यपाल के निर्देश का ‘ईमानदारीपूर्वक’ पालन करेगी। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली सरकार को HC की फटकार, निजी प्रयोगशाला की जांच सुविधा की पूरी क्षमता का नहीं कर रही इस्तेमाल 

पीठ ने कहा कि वह दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर इस मामले में आगे निगरानी नहीं करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जून को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दो जून के आदेश को निरस्त कर दिया। उपराज्यपाल ने अपने आठ जून के आदेश में यह निर्देश दिया था कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुशंसित परीक्षण रणनीति का पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने रिपोर्ट दायर की। पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर के के अग्रवाल और रेणु गोस्वामी ने दो अलग-अलग मगर एक समान याचिकाए दायर की थीं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़